बिजली विभाग सुरक्षा किट देने के प्रति गंभीर नहीं दिख रहा है
रायपुर न्यूज / बिजली कर्मियों के साथ आए दिन होने वाले हादसों के बावजूद विभाग उन्हें सुरक्षा किट देने के प्रति गंभीर नहीं दिख रहा है बीते पांच वर्षाें में 12 से अधिक लाइनमैन अपनी जान गंवाने के साथ इससे दो गुणा से अधिक झुलस चुके हैं । लाइन मैनों पर विभाग पूरी तरह निर्भर है लेकिन, कार्य दायी संस्था कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है सुरक्षा किट में हाई फ्रिक्वेंसी वायरलेस, हाई वोल्टेज डिटेक्टर, हेलमेट व हैंड ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट व फेस कवर, शाक प्रूफ जूते व कपड़े दिया जाना सबसे जरूरी है, पर कार्य दायी संस्था सुरक्षा किट के नाम पर ग्लव्स दे रही है और सेफ्टी बेल्ट ना देकर इनसे कार्य करा रही है। सुरक्षा किट न होने के कारण लाइनमैन लगातार खतरा झेल रहे हैं लेकिन बिजली विभाग को इनकी परवाह नहीं है।
हादसे की ये है वजह: 11 हजार वोल्टेज की लाइन में गार्डिंग न होना, वीसीबी का बाहर होना, ऊपर-नीचे असुरक्षित क्रासिग, खंभों की दूरी 135 मीटर से अधिक, लाइनमैन के पास पावर परमिट न होना, जल्दबाजी या अकेले ही काम करना अक्सर दुर्घटना का कारण बनता है।
बिना सुरक्षा किट के किसी भी कर्मचारी को बिजली का कार्य न करने की हिदायत दी गई है। सभी लाइन मैनों को सुरक्षा किट देना जरूरी है। नामित संस्था यदि नियमों का पालन नहीं कर रही है तो जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए हाल ही में दिनांक 26/09/2026 को शिवानंद नगर झंडा चौक खमतराई जोन (बिजली विभाग) एवं ठेकेदार द्वारा लापरवाही पूर्वक बिजली कर्मचारियों से 11 हजार वोल्टेज की लाइन हाईटेंशन बिजली तार टूट जाने पर लाइन मैनों से बिना सुरक्षा सेफ्टी के बगैर कार्य करवातें साफ साफ नजर आ रहे हैं ।
छत्तीसगढ़ में बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता अधिकारों और मैदानी कर्मचारियों (लाइनमैन) की सुरक्षा से जुड़े नियम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (CSERC) द्वारा तय किए जाते हैं यदि हम रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में हाल ही में लागू हुए नए नियमों और सुरक्षा गाइडलाइंस की बात करें, तो इन्हें तीन मुख्य भागों में समझा जा सकता है ।
1. मैदानी कर्मचारियों (लाइनमैन) के लिए सुरक्षा नियम जैसा कि आपने पहले सुरक्षा उपकरणों की बात थी, CS PDCL के तकनीकी और सुरक्षा मैनुअल के अनुसार लाइन स्टाफ के लिए कड़े नियम हैं -
2. अनिवार्य टी एंडपी (Tools & Plant s): किसी भी पोल या हाई-वोल्टेज (11 K V/33 K V) लाइन पर काम करने से पहले लाइनमैन को सेफ्टी बेल्ट, इंसुलेटेड ग्लव्स, हेलमेट और सेफ्टी शूज पहनना अनिवार्य है।शटडाउन (Permit to Work) नियम - बिना लिखित या आधिकारिक शटडाउन (बिजली बंद करने की अनुमति) के किसी भी चालू लाइन पर हाथ लगाना प्रतिबंधित है।
3. ठेका श्रमिकों के लिए उत्तरदायित्व - यदि काम किसी ठेकेदार के जरिए कराया जा रहा है तो सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी उस ठेकेदार और संबंधित क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर (J E) की होती है। लापरवाही पाए जाने पर ठेकेदार पर ब्लैक लिस्टिंग और विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई का नियम है।





