बड़ी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन - माल वाहक,वाहन मालक/ चालक को दी बड़ी हिदायत,

रायपुर न्यूज / बड़ी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन - माल वाहक,वाहन मालक/ चालक को दी बड़ी हिदायत,
पुलिस प्रशासन द्वारा आम नागरिकों के जीवन रक्षा एवं माल वाहन में नियम विरुद्ध सवारी बैठाने चलाने वाले माल वाहक चालकों कि बैठक ली गई, बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद सिंह ,ए डी एस पी लखन लाल पटले,डी एस पी यातायात गुरजीत सिंह,डी एस पी सतीश ठाकुर, खमतराई थाना प्रभारी सचिन सिंह ने माल वाहकों के साथ साथ आम जनता को भी संदेश दिया कि माल वाहन / माल चालक किसी भी स्थिति में अपने माल वाहन में सवारी ना बैठाए , रायपुर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हिदायत दी जाती रही है पर माल वाहन चालकों द्वारा नियमों के विपरित वाहन दोहन करते हुए आमजनों कि जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने माल वाहन में सवारी के रूप बैठाकर यातायात नियमों अनदेखी किया जाता रहा है, मालूम हो कि वर्तमान में खरोरा सड़क दुघर्टना हादसे में 13 लोगों की मौत से पुलिस प्रशासन भी अपने एक्शन मोड़ पर आ गई है, ज्ञात हो कि मोहदी गांव से कुछ दूर में चटौद गांव में छटठी कार्यक्रम में शामिल होने बाना गांव से निकले रास्ते में एक सड़क दुघर्टना में गांव के मोतीलाल साहू कि बहू टिकेशवरी एवं पत्नी कुंती साहू, एकलव्य साहू ग्राम मोहदी , कुमारी भूमि साहू,प्रभा साहू,नंदी साहू,गीता साहू,कृति साहू,, महिमा साहू गोंदवारा खमतराई,वर्षा साहू बेरला,राजबती साहू नगपुरा मंदिर हसौद सहित कई लोगों कि मौत हो गई तथा कई गंभीर रूप से घायल हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है मालवाहक वाहन में सवारी करने वालों को दी गई चेतावनी ---- मालवाहन का शॉकब/ कमानी सामान ढोने के लिए बनाया जाता है सवारी ढोने के लिए नहीं, मालवाहन में सवारी की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है, यदि खराब रास्ते या स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उछलती है तो सवारी के कमर की हड्डी टूट सकती है, मालवाहक वाहन में यात्री के बैठने के लिए कोई सुविधाजनक व्यवस्था नहीं होता है जिससे यात्री की रीड की हड्डी खिसकने से लकवाग्रस्त हो सकता है, मालवाहक में सवारी करते समय मोड़ पर गाड़ी घुम्ने के दौरान यात्री छिटककर गाड़ी से बाहर गिर सकता है, अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में यात्री आपस में टकराकर घायल हो सकते हैं, प्रायः मालवाहक के चालक शराब पीकर वाहन चलाते है ऐसे में दुर्घटना की संभावना अधिक होती है, मालवाहक में धुल , धुआं,धूप,व बरसात आदि से बचाव का कोई प्रबंध नहीं होता है, मालवाहक वाहन का ड्राइवर यात्री परिवहन के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं होता है जो कि यात्री की सुरक्षा के लिए ख़तरनाक होता है।ऐसे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने को लेकर थाना खमतराई क्षेत्र अंतर्गत माल वाहन मालक / चालकों सहित तमाम वाहन ट्रांसपोर्ट संगठनो के पदाधिकारियों को कड़ी शब्दों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लाल उमेंद सिंह द्वारा समझाईस देने के साथ ही यातायात नियमों से अवगत कराते हुए शपथ पत्र भरवाया गया रावांभाटा बंजारी मंदिर ट्रांसपोर्ट नगर में बैठक रखी गई बैठक में बड़ी संख्या में तकरीबन 400 से अधिक संख्या में ट्रांसपोर्ट संगठन,माल वाहक मालक चालक शामिल हुए ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री लाल उमेंद सिंह द्वारा बताया गया कि माल वाहक वाहन में सवारी बैठाना कानून अपराध है ऐसे करने पर 5000 रू तक का अर्थदंड अथवा 1 वर्ष का कारावास की सजा या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है ।
माल वाहक वाहन से संबंधित क़ानूनी प्रावधान ---- पुलिस प्रशासन द्वारा इस अभियान कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेंद सिंह, एडीशनल एसपी लखन लाल पटले, डीएसपी यातायात गुरजीत सिंह, डीएसपी सतीश ठाकुर, सीएसपी पूर्णिमा लामा, यातायात भनपुरी थाना प्रभारी सुनील कुमार, खमतराई थाना प्रभारी सचिन सिंह सहित पुलिस प्रशासन एवं माल वाहक वाहन मालक चालक तथा संगठनों सहित आमजन शामिल होकर यातायात नियमों का पालन करने कि शपथ दिलाई गई साथ ही पुलिस अधिकारीयों द्वारा मालवाहक वाहन से संबंधित क़ानूनी प्रावधान जैसे --- (1)वाहन के समस्त वैध दस्तावेज लायसेंस,बीमा,आर सी बुक, प्रदुषण जांच प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनेस इत्यादि वाहन में ही रखें ( मौके पर कागजात नहीं रखने पर एमव्हीएकट की धारा 130(3) /177 के तहत 300 रू का जुर्माना,(2) चालक का वैध लायसेंस होने पर ही वाहन चलाए (लायसेंस ना होने पर एमव्हीएकट की धारा 3/181 के तहत 2000 रु का जुर्माना,(3) शराब सेवन कर वाहन ना चलाए ( शराब सेवन कर वाहन चलाने पर एमव्हीएकट की धारा 185 के तहत 10000 रु का अर्थदंड माननीय न्यायालय द्वारा,(4) ओव्हर स्पीड वाहन ना चलाए ( ओव्हर स्पीड वाहन चलाने पर एमव्हीएकट की धारा 112/183(1- ए) के तहत 1000 रु का जुर्माना,(5) ओव्हर लोड वाहन ना चलाए ( ओव्हर लोड वाहन चलाने पर एमव्हीएकट की धारा 113/194(1) के तहत 10000 रु एवं प्रति टन भार पर 2000 रु जुर्माना,(6) मालवाहक वाहन में सवारी/ लोक परिवहन ना करें ( ऐसा करने पर एमव्हीएकट की धारा 39/192 के तहत 5000 रु का जुर्माना या 01 वर्ष तक कारावास,(7) मालवाहक वाहन में माल का लदान वाहन की बाडी के बाहर निर्धारित मापदंड से अधिक ना निकले ( ऐसा करने पर एमव्हीएकट की धारा 194( 1-ए) के तहत 20000 रु का जुर्माना,(8) वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं ( सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एमव्हीएकट की धारा 194(बी- 1) के तहत 500 रु का जुर्माना लगाया जाएगा।
रायपुर पुलिस सदैव आपकी सेवा में ---
रमेश चंद्र कुमार - की रिपोर्ट
राजधानी हलचल
( झूठ से सामना सच के साथ)
रायपुर छ, ग